ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIOBCREA)
उत्तर रेलवे इकाई
विषय: रेलवे बोर्ड के मास्टर सर्कुलर नं. 65 के अनुसार संगठन को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं निर्देशों का विस्तृत मार्गदर्शन
प्रिय जोनल, मंडल एवं ब्रांच पदाधिकारियों
नमस्कार,
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर नं. 65 (दिनांक 29.03.2019) के अनुसार संगठन को मिलने वाली सुविधाओं का समेकित दस्तावेज सभी स्तरों पर अनुपालन हेतु प्रस्तुत है। कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं लागू करें।
1. शिकायतों की जांच एवं संचार का स्वीकार
- संगठन द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की तुरंत जांच एवं 15 दिनों में स्वीकार पत्र।
- निर्देश: मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करें।
2. अनौपचारिक बैठकें
- वर्ष में दो बार GM/PCPO/DRM स्तर पर अनौपचारिक बैठक।
- निर्देश: बैठक अनुरोध 15 दिन पूर्व दें।
3. विशेष आकस्मिक अवकाश एवं यात्रा पास
- SCL एवं कार्ड पास (प्रथम/द्वितीय AC) पदाधिकारियों हेतु।
- निर्देश: दुरुपयोग न करें।
4. रहने की सुविधा
- रेलवे रेस्ट हाउस/कम्युनिटी सेंटर में निःशुल्क/भुगतान आधारित आवास।
5. नीति सर्कुलरों की आपूर्ति
- स all reservation सर्कुलरों की 15 प्रतियां।
6. पहचान पत्र/गेट पास
- 4-5 पदाधिकारियों को ID कार्ड-कम-गेट पास।
7. कार्यालय आवंटन
- बोर्ड/जोनल/मंडल/ब्रांच स्तर पर योग्यता आधारित आवंटन।
8. कार्यालय में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं
- टेबल, कुर्सियां, बिजली, पंखा, टेलीफोन, नोटिस बोर्ड।
- कंप्यूटर/इंटरनेट एवं CUG मोबाइल।
- निर्देश: मासिक जांच एवं रिपोर्ट।
9. समितियों में प्रतिनिधित्व एवं कल्याण
- हाउसिंग/वेलफेयर समिति एवं स्टाफ बेनिफिट फंड में प्रतिनिधि।
10. पदाधिकारियों का स्थानांतरण
- नियमित स्थानांतरण से बचाव।
11. सदस्यता शुल्क कटौती
- वेतन से स्वैच्छिक कटौती।
सामान्य निर्देश
सुविधाओं का उपयोग केवल संगठनिक उद्देश्यों हेतु करें। अनियमितता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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